कोरोना पर देश के हर जिले तीन श्रेणियों में हुए विभाजित , जानें क्या है यह तीन श्रेणियां

नई दिल्ली। भारत सरकार कोविड-19 के बचाव, रोकथाम और प्रबंधन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ मिलकर सामूहिक प्रयास के जरिए अनेक कदम उठा रही है। इन कदमों की नियमित रूप से उच्चस्तरीय समीक्षा एवं निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम किये गये संबोधन के आलोक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं।



कोविड–19 के प्रबंधन की दृष्टि से,  देश के हर जिले को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:



  • हॉटस्पॉट वाले जिले,

  • दर्ज किये गये मामलों वाले गैर-हॉटस्पॉट जिले, एवं

  • ग्रीन जोन वाले जिले।


इन हॉटस्पॉट जिलों के मुख्य मानदंड ये हैं कि वर्तमान में वहां अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं या वहां ऐसे मामलों की वृद्धि दर अधिक है यानी मामलों के दोगुने होने की दर कम है।


कैबिनेट सचिव ने आज सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, जिला कलेक्टरों, नगर आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, सीएमओ एवं अन्य अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के के दौरान, हॉटस्पॉट और रोकथाम की रणनीति के बारे में एक विस्तृत उन्मुखीकरण किया गया। इसके अलावा, बड़े स्तर पर प्रकोप के नियंत्रण संबंधी रणनीतियों और क्लस्टर स्तर पर रोकथाम की रणनीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई।


रोकथाम की इन रणनीतियों में इस बात का जिक्र है कि रोकथाम किये जाने वाले क्षेत्र एवं  बफर जोन के बीच कैसे परिसीमन किया जाये। रोकथाम किये जाने वाले इन क्षेत्रों में, आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी गतिविधियां एवं आवाजाही प्रतिबंधित होंगी। नमूने के मापदंड के अनुसार, रोकथाम किये जाने वाले क्षेत्रों में विशेष टीमों द्वारा सक्रिय रूप से मामलों का सर्वेक्षण एवं निगरानी की जायेगी। इन क्षेत्रों में, नमूने एकत्र किये जायेंगे और इनकी जांच की जायेगी। इसके अलावा, बफर जोन के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के उचित उन्मुखीकरण के साथ आईएलआई (इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस) और सारी (सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस) के किसी भी मामले की जांच की जायेगी।


सभी संपर्कों का पता लगाने के साथ-साथ घर-घर सर्वेक्षण करने के लिए विशेष टीमें तैयार की जायेंगी। इन टीमों में स्वास्थ्य कर्मचारी, स्थानीय राजस्व कर्मचारी, निगम कर्मचारी, रेड क्रॉस, एनएसएस, एनवाईके और अन्य स्वयंसेवक शामिल होंगे।


जिलों को अस्पतालों को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत करने के लिए भी कहा गया :



  • हल्के मामलों या बहुत हल्के मामलों के लिए कोविड केयर सेंटर

  • ऑक्सीजन की जरूरत महसूस करने वाले नैदानिक रूप से ​​मध्यम स्तर के मामलों के लिए कोविड हेल्थ सेंटर, एवं

  • वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ गंभीर और महत्वपूर्ण मामलों के लिए कोविड समर्पित अस्पताल


राज्यों और जिलों को विशेष रूप से कोविड पॉजिटिव की पुष्टि किये गये रोगियों के लिए नैदानिक ​​प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। एम्स कॉल सेंटर के सहयोग से, प्रत्येक रोगी के नैदानिक ​​प्रबंधन की निगरानी उनके द्वारा जिला स्तर पर प्रतिदिन की जायेगी। दवा आधारित हस्तक्षेपों के अलावा, जिलों को गैर-दवा आधारित हस्तक्षेपों के तौर पर सामाजिक दूरी, हाथ धोने के तौर- तरीकों एवं  स्वच्छता संबंधी उपायों को भी बढ़ावा देने के लिए कहा गया है।


जिन जिलों में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, उन्हें क्लस्टर स्तर पर रोकथाम की योजनाओं पर भी काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए, संपर्कों का पता लगाने, निगरानी और नैदानिक ​​प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्यों से कहा गया है कि वे देश भर में हर जिले में समान रूप से रोकथाम की योजना को लागू करें।


आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री कोविड -19 पर काम करने वाले कर्मचारियों की क्षमता निर्माण में सहायता करेगी। राज्यों को इसका सहारा लेने के लिए कहा गया है।


देश में कल से कुल 1076 नये मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 11,439 मामलों की पुष्टि हुई है और देश में कोविड​-19 से 377 मौतें हुई हैं। कुल 1306 लोगों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गयी है।


कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मामलों के बारे में सभी प्रकार की विश्‍वसनीय और अद्यतन जानकारी, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों  के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ देखें।


कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्‍नों को technicalquery.covid19@gov.in और अन्य प्रश्‍नों को ncov2019@gov.in पर ई-मेल के माध्‍यम से भेजा जा सकता है।.


कोविड-19 के बारे में किसी भी प्रश्‍न के बारे में कृपया स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय को हेल्‍पलाइन नम्‍बर : +91-11-23978046 या 1075 (टोल फ्री) पर सम्‍पर्क करें। कोविड-19 के बारे में राज्‍यों/संघशासित प्रदेशों के हेल्‍पलाइन नम्‍बरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्‍ध है।